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छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव 2025: मतदान दिवस पर श्रमिकों और कर्मचारियों को सवेतन अवकाश

 छत्तीसगढ़ के सभी मजदूर भाइयों और बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी! छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने रायपुर जिले में नगरीय निकाय चुनाव 2025 के तहत महापौर और पार्षद पदों के लिए मतदान के दिन, 11 फरवरी 2025, को अवकाश घोषित किया है। खास बात यह है कि यह अवकाश **सवेतन** होगा।

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, मतदान दिवस पर सभी कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की अनुमति दी गई है। **कारखाना अधिनियम 1948** और **छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1953** के तहत आने वाले सभी कारखानों व संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश मिलेगा।

जो कारखाने सातों दिन संचालित होते हैं, वहां **प्रथम और द्वितीय पाली के श्रमिकों को 2-2 घंटे का विशेष अवकाश** दिया जाएगा। वहीं, ऐसे कारखाने जहां निरंतर कार्य चलता रहता है, वहां श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह सुविधा **दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक श्रमिकों** समेत सभी कर्मचारियों को प्रदान की जाएगी।

इसके अलावा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भी **11 फरवरी मंगलवार को नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश** घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। **नवा रायपुर अटल नगर** में भी मतदान के लिए संवेतनिक अवकाश लागू होगा।

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