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छत्तीसगढ़ में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य दो गज की दूरी भी जरूरी स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव राजेंद्र सिंह गौर ने सोमवार शाम को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए । इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलों , कार्यालयों , बाजारों , अस्पतालों , भीड़भाड़ वाले स्थानों और गलियों में आने - जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा । 


कार्यालयों और कारखानों में भी फेस मास्क अथवा फेस कवर पहनने की अनिवार्यता बनी रहेगी । सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा । दुकानों और व्यावसायिक संस्थानों को फिजिकल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा ।

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