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ऑनलाइन वाहन ओनरशिप ट्रांसफर: प्रक्रिया और आवश्यक कागजात


वाहन को बेचना एक बड़ा कदम होता है, लेकिन उसके बाद नए मालिक को वाहन का ओनरशिप ट्रांसफर करना एक महत्वपूर्ण काम होता है. इससे न सिर्फ आप कानूनी तौर पर सुरक्षित होते हैं, बल्कि इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) में सही मालिक का नाम दर्ज है. यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप इस काम को कैसे आसानी से पूरा कर सकते हैं.

ऐसे वाहनों का होता है आरसी ट्रांसफर

आरसी तीन तरह के होते हैं, जिसमें सामान्य बिक्री, वाहन ओनर की मृत्यु के पश्चात ट्रांसफर और नीलामी के लिए ट्रांसफर शामिल हैं.

कैसे करें ऑनलाइन आरसी ट्रांसफर के लिए आवेदन?
ऑनलाइन आरसी ट्रांसफर करवाने के लिए आपको parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना एक यूजर अकाउंट बनाना होगा. इसके बाद यहां आपको आवश्यक जानकारियां दर्ज करनी होंगी और इसके बाद आपको 525 रुपये फीस के रूप में जमा करना होगा. फिर फॉर्म को पूरा भरने के बाद उसे डाउनलोड करके प्रिंट करें और उसे अपने क्षेत्रीय आरटीओ में सबमिट करें.

क्या-क्या कागजात लगते हैं?

इसके बाद आपको Form- 30 भी भरना पड़ेगा. इस फॉर्म पर खरीदने और बेचने वाले दोनों के साइन होते हैं. इस फॉर्म पर भी दोनों के पासपोर्ट साइज फोटो लगे होते हैं. इसके बाद आपको एक No objection certificate (Form 28) भरना होगा. हालांकि, यदि राज्य के भीतर ही एक शहर से दूसरे शहर में वाहन को ट्रांसफर किया जा रहा है तो इस फॉर्म की आवश्यकता नहीं होती है.

इस पूरी प्रक्रिया में एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, फोन का बिल, राशन कार्ड आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके बाद फॉर्म के प्रिंट आउट के साथ दूसरे डॉक्यूमेंट जैसे की पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, एड्रेस व पहचान पत्र और ऑरिजन आरसी को अटैच करना होगा. इन डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी को फॉर्म के साथ अटैच कर आरटीओ ऑफिस स्पीड पोस्ट से भेजने होंगे. इस तरह गाड़ी खरीदने वाले ग्राहक और बेचने वाले विक्रेता को आरसी ट्रांसफर करने के लिए बार-बार आईटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

 

 

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