मनेन्द्रगढ़| अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी मनेन्द्रगढ़ आनंद प्रकाश दीक्षित की अदालत ने 4 साल पुराने एक मामले में नाबालिग पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ कई बार बलपूर्वक अनाचार करने वाले को अलग-अलग धाराओं में 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. विशेष लोक अभियोजक जीएस राय ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना 10 मई 2018 की है .
जिसके अनुसार पीड़िता के माता-पिता और भाई रिश्तेदार के यहां शादी में गई हुई थी. पीड़िता रात करीब 11 बजे घर पर अकेली सो रही थी. तभी जगनारायण सिंह पीड़िता के घर की खिड़की को धक्का देकर कमरे के अंदर दाखिल हुआ और जबरन उसके साथ बलात्कार किया. अभियुक्त ने बाद में जान से मारने की धमकी देकर शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जिसके बाद वह गर्भवती हो गई. पीड़िता की शिकायत के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ खड़गवां पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं में अपराध कायम कर जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया. न्यायाधीश द्वारा संपूर्ण पहलुओं पर गौर करने के बाद खड़गवां थानांतर्गत छोटे कलुआ बोदरहियापारा निवासी आरोपी 35 वर्षीय जगनारायण सिंह पिता बुद्धू सिंह को विभिन्न धाराओं के साथ ही दुष्कर्म की धारा 376 (3) के अपराध में 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500 रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित कया है. अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को पृथक से सश्रम कारावास भुगतना होगा.