दुर्ग । छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में अब बुधवार से सभी स्कूल , आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं । साथ ही होटल , रेस्टोरेंट भी अब रात के 12 बजे तक खुल सकेंगे । मगर धरना , जुलूस और रैली पर अब भी प्रतिबंध जारी रहेगा । इस संबंध में जिले के कलेक्टर डॉ . सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने आदेश जारी किया है ।
आदेश में कहा गया है कि जिले के सभी स्कूल , आंगनबाड़ी केंद्र , लाइब्रेरी अब सामान्य रूप से संचालित होंगे ।
जिले के सभी हॉस्टल , कोचिंग सेंटर भी सामान्य रूप से संचालित होंगे । होटल , रेस्टोरेंट , ढाबा रात 12 बजे तक खुल सकेंगे ।वहीं राष्ट्रीय राजमार्गों में संचालित ढाबे और रेस्टोरेंट रात 12 बजे के बाद भी खुल सकेंगे
धार्मिक , खेलकूद , सांस्कृतिक एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों , विवाह और दशगात्र में आयोजन स्थल की क्षमता के 50 % मेहमानों की उपस्थिति में कराने की अनुमति होगी ।
किसी आयोजन में 100 से 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पहले पास के थाना , जोन कार्यालय और नगरीय निकाय को सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा ।
कार्यक्रम में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति होने की स्थिति में कलेक्टर से अनुमित लेनी होगी ।
सभी मॉल , जिम , सिनेमाघर , ऑडिटोरियम , स्विमिंग पूल को 50 % की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी । जिले में धरना , रैली और जुलूस निकालने की परमिशन अभी नहीं दी गई है ।